मतदान संपन्न कराने में पीठासीन अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण: जिलाधिकारी
कबीर बस्ती न्यूजः
बस्ती : स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल मतदान संपन्न कराने में पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे जितनी अच्छी ट्रेनिंग यहां प्राप्त करेंगे, मतदान के दिन उनका परफारमेंस उतना ही अच्छा होगा। उक्त विचार जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने व्यक्त किए। वह किसान डिग्री कॉलेज में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रही थी।
उन्होेने कहा कि मतदेय स्थल पर पहुॅचने के बाद ईवीएम, वीवीपैट मशीन, मतदाता सूची, अनुपूरक सूची एवं अन्य स्टेशनरी सामानों का मिलान कर लें। यदि कोई कमी पायी जाती है, तो शाम को सेक्टर मजिस्टेªट के पहुॅचने पर अवगत करा दें। मतदान पार्टी के सभी सदस्य मतदेय स्थल/स्कूल/विद्यालय/पंचायत भवन में ही रात को ठहरेंगे। किसी भी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नही करेंगे। मतदान पार्टी के नास्ते एवं भोजन की व्यवस्था संबंधित रसोईया करेंगी। इसके लिए मतदान पार्टी के सदस्यों को भुगतान करना होगा।
उन्होंने कहा कि ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन को संचालित करना आसान होता है, इसे पीठासीन अधिकारी को संचालित करना होता है, इसलिए वे विस्तार से प्रशिक्षण के दौरान इसकी जानकारी हासिल कर ले। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मतदान प्रक्रिया एवं मतदान के बाद मतपत्र लेखा तैयार करके मशीन सहित स्ट्रांग रूम में जमा करने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। वह मतदान पार्टी के अन्य मतदान अधिकारियों से सहयोग लेकर टीम भावना के साथ कार्य करें, तो निश्चित रूप से पूरे जिले में अच्छा मतदान संपन्न हो सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कमरों में जाकर ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन की हैंड्सऑन ट्रेनिंग का भी निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन एवं मतदान अधिकारी कोरोना का बूस्टर डोज अवश्य लगवा लें। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदेय स्थल पर कोरोना हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा। मतदान पार्टी के सभी सदस्यों को ग्लब्स, सैनिटाइजर, मास्क दिया जाएगा। हेल्पडेस्क पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। प्रत्येक मतदाता हाथों को सैनिटाइज करके मतदेय स्थल के भीतर प्रवेश करेगा। फिर भी सभी अधिकारी कर्मचारी बूस्टर डोज लगवा लेंगे, तो कोरोना से सुरक्षित रहेंगे।
उन्होने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान के दिन 03 मार्च को प्रातः 06.00 बजे माकपोल कराना अनिवार्य है। माकपोल के समय कम से कम दो पोलिंग एजेन्ट उपस्थित होना चाहिए। उन्होने कहा कि यदि 06.00 बजे तक कोई पोलिंग एजेन्ट नही आता है, तो 15 मिनट इंतजार करने के बाद उपस्थित पोलिंग एजेन्ट एवं मतदान कार्मिको के समक्ष कार्यवाही पूर्ण करायेंगे।
उन्होने बताया कि न्यूनतम 50 वोट का माकपोल कराना अनिवार्य है। पोलिंग एजेन्ट द्वारा नोटा सहित निर्वाचन लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को रेण्डम आधार पर कम से कम 3-3 वोट अवश्य डाला जाय। माकपोल में डाले गये वोट को उम्मीदवारवार कागज पर लिखा जाय। इसका मिलान ईवीएम में पड़े मतो से किया जाय। माकपोल के दौरान वीवीपैट मशीन में गिरे पर्चियों को एकत्र कर एक काले लिफाफे में रखा जायेंगा। इसके पश्चात् बाक्स को सील किया जायेंगा। माकपोल प्रमाण पत्र पर उपस्थित एजेन्ट, मतदान कार्मिक तथा माइक्रो आब्जर्वर के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। यदि वीडियोग्राफर उपलब्ध है, तो पूरे माकपोल प्रक्रिया की वीडियोंग्राफी करायी जायेंगी।
प्रशिक्षण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कर्मचारियों को दूर-दूर बैठाया गया था। टीकाकरण से छूटे हुए कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगवाने की व्यवस्था की गयी थी। जगह-जगह पर कोविड हेल्पडेस्क पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गयी थी। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के बाद सभी कर्मियों ने कमरों में जाकर ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन का हैंड्सऑन प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। परियोजना निदेशक कमलेश सोनी ने बताया कि डाकमत पत्र हेतु फार्म-12 एकत्र करने के लिए भी अलग काउंण्टर बनाया गया है।
इस दौरान सीडीओ/कार्मिक अधिकारी निर्वाचन डा. राजेश कुमार प्रजापति, सीएमओ डा. चन्द्रशेखर, प्रशिक्षण अधिकारी डा. विवेक, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, बीएसए जगदीश शुक्ला, डीआईओएस डीएस यादव, एनआरएलएम रामदुलार, डीपीआरओ एसएस सिंह, राजाशेर सिंह, देवेन्द्र उपस्थित रहें।