Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
अवैध वसूली का प्रतिदिन लाखों रूपया गटक रहा है आबकारी विभाग व ठेकेदार, जिम्मेदार बने अन्जान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के बस्ती आगमन पर हुए खर्च का नटवरलाल स्टेनो ने विभाग मे शुरू किया अवैध वसूली ... बिना न्यूरो सर्जन के डा0 प्रमोद चौधरी ने किया महिला के सिर का आपरेशन, हो गयी थी मौत वाह रे स्वास्थ्य विभागं........गोरखपुर लखनउ दिल्ली से अल्ट्रासाउंड करने प्रतिदिन बस्ती आते हैं कथित ... गैंगरेप के आरोपियों को नगर पुलिस दे रही है खुला संरक्षण नशेडियों व अपराधियों के आगे नतमस्तक हुई पुरानी बस्ती पुलिस, एक माह के बाद भी नही दर्ज हुआ मुकदमा मरीजों के जीवन के लिए वरदान साबित हो रहा है मरियम हार्ट एवं मल्टीस्पेशलटी हास्पिटल इंस्पेक्टर शांशक शेखर राय ने संभाला थाना पुरानी बस्ती का कार्यभार रेलवे स्टेशन पर लोगों से मारपीट करने वाले दो अराजक तत्व गिरफ्तार अराजकता व अपराध के आग मे झुलस रहा है बस्ती का रेलवे स्टेशन

प्रेमी से विवाह करने पर युवती की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को उम्रकैद

कबीर बस्ती न्यूजः

फिरोजाबाद: 10 वर्ष पहले प्रेमी से विवाह करने पर युवती की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को अपर जिला जज द्वितीय ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आगरा जिले के बटेश्वर निवासी पिता पर 85 हजार और पुत्र पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह धनराशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

आगरा के बटेश्वर निवासी नाथूराम ने दस जनवरी 2012 को थाना शिकोहाबाद में बेटी रीता के गायब होने की तहरीर दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में रीता के प्रेम संबंध उसके जीजा के भांजे नवल किशोर के साथ होने की जानकारी हुई। इसके चलते दोनों ने पांच मई 2011 को ही विवाह कर लिया था।

प्रेम विवाह का विरोध करते हुए पिता नाथूराम और भाई ब्रजेश ने नवल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसे जेल जाना पड़ा। इस दौरान पिता और पुत्र ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। नवल के उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए पिता और भाई के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए। अपर जिला जज द्वितीय इफराक अहमद की कोर्ट में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय यादव ने सख्त सजा की मांग की।

न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पिता नाथूराम और उसके पुत्र ब्रजेश को उम्रकैद की सजा के साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। इसके अतिरिक्त हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने में दोनों को 7-7 वर्ष कारावास व दस-दस हजार का अर्थदंड और अपहरण में पिता पर दस वर्ष कारावास व 25 हजार का जुर्माना लगाया है।