राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाना एक अपराध: जिलाधिकारी

कबीर बस्ती न्यूजः

बस्ती। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाना एक अपराध है। पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर क्षतिपूर्ति वसूलने का निर्देेश है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि 02 एकड़ से कम क्षेत्र पर रू0 2500, 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल के लिए रू0 05 हजार तथा 05 एकड़ से अधिक भूमि के लिए रू0 15 हजार पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली की जायेंगी।
उन्होने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा भी फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करते हुए जनपद स्तर तथा प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी के देखरेख में सचल दस्ता गठित करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि इस संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार प्रत्येक विभाग करायेंगा। जागरूकता गोष्ठियों में इस संबंध में किसानो को जानकारी दी जायेंगी। तहसील एवं विकास खण्ड में सभी लेखपाल, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं अन्य कर्मचारियों को व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जायेंगा। कही भी पराली जलाये जाने की सूचना संबंधित कर्मचारी इस गु्रप में शेयर करेंगे ताकि उस पर तत्काल कार्यवाही की जा सकें।
उन्होने सभी थाना प्रभारी तथा लेखपालों को निर्देशित किया है कि फसल अवशेष जलाने की घटना पर प्रभावी नियंत्रण करें। उन्होने कहा कि पराली जलाये जाने पर राजस्व अनुभाग तथा एनजीटी की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि फसल कटायी के दौरान कम्बाइन में सुपरस्ट्रा रिपर लगाना अनिवार्य होंगा। इसके बिना कोई कम्बाईन न चलें। इस व्यवस्था का अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व की अध्यक्षता में जिला एवं तहसील स्तरीय समिति उप जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित कर दिया है।

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