धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
कबीर बस्ती न्यूजः
बस्ती। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक न्यायाधीश ने कलवारी पुलिस को धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। नगर थाना क्षेत्र के इटैली गांव निवासी महेंद्र कुमार ने अधिवक्ता जितेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल कर बताया कि उन्हें पुराना चार पहिया खरीदना था।
इसकी जानकारी नगर थाना क्षेत्र के मोहराईया निवासी संतोष कुमार साहनी, श्याम किशोर व एक अज्ञात को हुई तो तीनों ने मिलकर कहा कि वह चार पहिया वाहन क्रय विक्रय का काम कलवारी बाजार में करते हैं। भरोसा करके तीनों से एक कंपनी की चार पहिया गाड़ी खरीदा। जिसका 2 लाख रुपये का भुगतान साहनी मोटर के बैंकखाते में और श्याम किशोर के खाते में एक लाख पांच हजार रुपये डाला। इसके अलावा संतोष साहनी के खाते में 1,95,000 रुपये का जमा कराया। इसके बाद आठ अगस्त 2022 को दिन में करीब 12:00 बजे कुछ अज्ञात लोग आए और गाड़ी चोरी की बताकर उठा ले गए। बताया कि कलवारी के कुसौरा बाजार गया तो साहनी मोटर्स का कार्यालय बंद मिला। संतोष कुमार के घर गया तो वह घर पर नहीं मिले। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर कलवारी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।