अधिशासी अधिकारी पर 25 हजार रूपये का अर्थ दण्ड
सूचना न देने पर सूचना आयुक्त ने दिया आदेश
कबीर बस्ती न्यूज।
बस्ती। राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गायघाट पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर 25 हजार रूपये के अर्थ दण्ड वसूले जाने का आदेश दिया है। 250 रूपये प्रतिदिन के दर से यह अर्थ दण्ड नियमानुसार वसूला जायेगा।
कोतवाली थाना क्षेत्र के रामेश्वरपुरी निवासी श्रीप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गायघाट से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 3 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई थी। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गायघाट ने कोई सूचना नहीं दिया। राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल के आदेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गायघाट से उनके वेतन से पांच समान किश्तों में 25 हजार रूपये की वसूली करायी जायेगी। आदेश का पालन कराने हेतु राज्य सूचना आयोग द्वारा जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है।