सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद हेतु डीएम ने जारी किया गाइडलाइन
कबीर बस्ती न्यूज।
बस्ती : जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद हेतु आयु 30 वर्ष, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 500, जमानत की धनराशि रू0 8 हजार, अधिकतम व्यय सीमा रू0 09 लाख है। सदस्य, नगर पालिका परिषद हेतु आयु 21 वर्ष, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 200, जमानत की धनराशि रू0 2 हजार, अधिकतम व्यय सीमा रू0 02 लाख है।
उन्होने बताया कि अध्यक्ष, नगर पंचायत हेतु आयु 30 वर्ष, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 250, जमानत की धनराशि रू0 5 हजार, अधिकतम व्यय सीमा रू0 2.50 लाख तथा सदस्य नगर पंचायत हेतु आयु 21 वर्ष, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 100, जमानत की धनराशि रू0 2 हजार, अधिकतम व्यय सीमा रू0 50 हजार है।
उन्होने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आयु 30 वर्ष, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 250, जमानत की धनराशि रू0 4 हजार, अधिकतम व्यय सीमा रू0 09 लाख है। सदस्य, नगर पालिका परिषद हेतु आयु 21 वर्ष, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 100, जमानत की धनराशि रू0 01 हजार, अधिकतम व्यय सीमा रू0 02 लाख है तथा अध्यक्ष, नगर पंचायत हेतु आयु 30 वर्ष, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 125, जमानत की धनराशि रू0 2500, अधिकतम व्यय सीमा रू0 2.50 लाख है। सदस्य नगर पंचायत हेतु आयु 21 वर्ष, नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 50, जमानत की धनराशि रू0 1 हजार, अधिकतम व्यय सीमा रू0 50 हजार है।
उन्होने यह भी बताया कि एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य पद हेतु निर्वाचन नही लड़ सकते है। नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेंगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा करायी जा सकती है तथा चालान की एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जायेंगी। चालान फार्म नामांकन पत्र के साथ निःशुल्क प्राप्त होंगे। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में किये जायेंगे।
जमानत धनराशि नकद भी जमा करायी जा सकती है। जमा के प्रमाण स्वरूप रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी रसीद देंगें। सदस्य नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के मामले में प्रस्तावक उसी कक्ष का निर्वाचक हो सकता है, जिस कक्ष सें उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है किन्तु अध्यक्ष नगर पालिका/परिषद/नगर पंचायत के मामलों में प्रस्तावक उक्त निकाय के किसी भी कक्ष का निर्वाचक हो सकता है, जिस निकाय से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है। कोई मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी को प्रस्तावक के रूप में नाम निर्दिष्ट नही कर सकता है।
उन्होने यह भी बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेख/प्रमाण पत्र संबंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार ना होने संबंधी निकाय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है, उससे भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर उम्मीदवार को निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। जमानत की धनराशि जमा किए जाने की रसीद भी देनी होगी। उन्होने यह भी बताया कि किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र भरें/दाखिल किए जा सकते है परन्तु उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत की धनराशि एक बार ही जमा की जायेंगी। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का है, तो उसे संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगा। इसके साथ ही निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त शपथ पत्र नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित कराया जाना होगा। उपयुक्त शपथ पत्र का प्रारूप नामांकन पत्र के साथ निःशुल्क दिया जायेंगा।
उन्होने यह भी बताया कि उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक एंव सम्पत्तियों/दायित्वों का विवरण संबंधी शपथ पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया जायेंगा तथा उक्त शपथ पत्र कार्यकारी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिन्हे कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रदत्त कर दिये गये हो) सार्वजनिक नोटरी से सत्यापित कराया जा सकता है। उपयुक्त पत्र का प्रारूप नामांकन पत्र के साथ निःशुल्क दिया जायेंगा। उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र जमा करने की रसीद अवश्य प्राप्त करें।
उन्होने बताया कि कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी और केवल तभी समझा जायेंगा, जब उस प्रत्याशी ने इसकी घोषणा अपने निर्देशन पत्र में कर दी है। उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र-7(क) व प्रपत्र 7(ख) भरकर देना होंगा।