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20 से 30 तारीख तक वितरित होगी राशन सामग्री

कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती।उ0प्र0।

जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्र्तगत माह सितम्बर, 2021 में 20 से 30 तारीख तक जनपद के समस्त कार्डधारको को ई-पाॅश मशीन के माध्यम से पर्ची उपलब्ध कराते हुये निम्नानुसार आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जायेगी।

1. अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति कार्ड 20 किग्रा0 गेहूॅ एवं 15 किग्रा0 चावल, रू0-02 प्रति किग्रा0 गेहूॅ तथा रू0-03 प्रति किग्रा0 चावल की दर से वितरण कराया जायेगा।

2. पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट 03 किग्रा0 गेहूॅ एवं 02 किग्रा0 चावल, रू0-02 प्रति किग्रा0 गेहूॅ तथा रू0-03 प्रति किग्रा0 चावल की दर से वितरण कराया जायेगा।

3. जिन विक्रेताओं को झोला, फोल्डर व लिफाफा प्राप्त हो चुका है, उनके द्वारा उक्त सामग्री अनिवार्य रूप से वितरण के समय कार्डधारकों को उपलब्धता के अनुसार दिया जायेगा।

4. उक्त योजनान्र्तगत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन (प्राॅक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा।

5. समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया जाता है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकाने खुली रखेगे एवं नोडल अधिकारियो की उपस्थिति में वितरण करेगें। घटतौली की शिकायत की जाॅच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

6. समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक उपभोक्ता जब खाद्यान्न लेने आये तब ई-पाॅश मशीन पर अगूॅठा उपयोग करने से पूर्व उसके हाथो को अच्छी तरह से सैनेटाईज कराया जायें। साबुन एवं पानी आदि की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायें। उचित दर दुकानो पर एक समय मे अधिक उपभोक्ता न बुलाये जाये तथा भीड़ किसी भी दशा मे न लगने दी जायें।

7. जनसामान्य से भी निवेदन है कि खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अपने चेहरे को मास्क से अच्छी तरह से ढक कर आये तथा कम से कम 02 गज की दूरी अवश्य रखी जाये। जिससे कि इस महामारी से जीवन की सुरक्षा हो सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओ से अनुरोध है कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त करें, यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुऐं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य से शिकायत कर सकते है।

यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी एस0वी0 सिंह ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्त के माध्यम से दी।