बालिका को तीन दिन तक थाने में रखने के बाद चौथे दिन पेश करने पर एसओ पर चला सीडब्ल्यूसी का चाबुक
सीडब्ल्यूसी ने एसओ कप्तानगंज को दिया समिति के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश
कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती।उ0प्र0।
सीडब्ल्यूसी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने कप्तानगंज के थाना अध्यक्ष को 25 सितंबर तक बाल कल्याण न्यायालय में प्रस्तुत होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
समिति के सदस्यों मंजू त्रिपाठी, ड्रा संतोष श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता ने आदेश जारी किया है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी भी बालक अथवा बालिका को रास्ते की दूरी के सापेक्ष समय को छोड़ कर 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कप्तानगंज पुलिस ने इसका पालन करने के बजाय बालिका को तीन दिन तक थाने में रखने के बाद चौथे दिन पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडब्ल्यूसी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने इसे बाल और न्याय हित के विरूद्ध मानते हुए थानाध्यक्ष और थाने के बाल कल्याण अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।