अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को प्रतिकार्ड मिलेगा03 किग्रा0 चीनी

03 से 15 नवम्बर तक किया जायेगा खाद्यान्न का वितरण

कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती।उ0प्र0।

जनपद  में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2021 में 03 तारीख से 15 तारीख तक जनपद के समस्त कार्डधारको को ई-पाॅश मशीन के माध्यम से शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में उचित दर विक्रेता कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी एस0वी0 सिंह ने बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारको को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 सिर्फ गेहूॅ का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 03 किग्रा0 चीनी रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर से वितरित किया जायेगा।
श्री सिंह ने बताया कि चीनी पोर्टबिलिटी सुविधा हेतु अनुमन्य नही होगी, कार्डधारक को चीनी उनकी मूल दुकान से प्राप्त होगा।  उक्त योजनान्र्तगत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 15 नवम्बर, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन (प्राॅक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा।  समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया जाता है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकाने खुली रखेगे एवं नोडल अधिकारियो की उपस्थिति में वितरण करेगें। घटतौली की शिकायत की जाॅच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है है कि प्रत्येक उपभोक्ता जब खाद्यान्न लेने आये तब ई-पाॅश मशीन पर अगूॅठा उपयोग करने से पूर्व उसके हाथो को अच्छी तरह से सैनेटाईज कराया जायें। साबुन एवं पानी आदि की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायें। उचित दर दुकानो पर एक समय मे अधिक उपभोक्ता न बुलाये जाये तथा भीड़ किसी भी दशा मे न लगने दी जायें। जनसामान्य से भी निवेदन है कि खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अपने चेहरे को मास्क से अच्छी तरह से ढक कर आये तथा कम से कम 02 गज की दूरी अवश्य रखी जाये। जिससे कि इस महामारी से जीवन की सुरक्षा हो सके।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओ से अनुरोध है कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त करें, यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुऐं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य से शिकायत कर सकते है।

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