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उडनदस्ता एवं स्टेटिक निगरानी टीम द्वारा की जायेंगी 24 घण्टे निगरानी: सौम्या अग्रवाल

कबीर बस्ती न्यूजः

बस्ती: विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में उडनदस्ता एवं स्टेटिक निगरानी टीम द्वारा 24 घण्टे निगरानी की जायेंगी। यह कार्य मतदान की समाप्ति तक जारी रहेंगा। उक्त जानकारी जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक विधानसभा में उडनदस्ता टीम, स्टेटिक निगरानी टीम, वीडियों निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, निर्वाचन निगरानी दल, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, जिला व्यय निगरानी समिति, लेखाकंन दल, नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
उन्होने बताया कि जॉच की पूरी प्रक्रिया की वीडियोंग्राफी करायी जायेंगी। उन्होने बताया कि स्टेटिक निगरानी दल की जॉच एक कार्यपालक, मजिस्टेªट की उपस्थिति में की जायेंगी। जॉच के दौरान किसी भी अभ्यर्थी, उसके अभिकर्ता या दल के कार्यकर्ता को ले जा रहे वाहन से रू0 50000 से अधिक की नकदी अथवा पोस्टर या निर्वाचन सामग्री, जिसका इस्तेमाल मतदाताओं के प्रलोभन के लिए किया जा सकता है, जब्त कर लिया जायेंगा।
उन्होने बताया कि रू0 10000 से अधिक का ड्रग, शराब, हथियार या उपहार सामग्री भी जब्त कर ली जायेंगी। इसे संबंधित रिटर्निंग आफिसर के पास जमा की जायेंगी। यदि कोई स्टार प्रचारक व्यक्तिगत उपयोग के लिए रू0 100000 नकद ले जा रहा हो, या किसी दल का कार्यकर्ता, दल के कोषाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ नकदी ले जा रहा हो, तो जब्त नही किया जायेंगा और प्रमाण पत्र की एक प्रति रख ली जायेंगी।
मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण डा. श्रीनिवास त्रिपाठी ने कलेक्टेªट सभागार में उडनदस्ता तथा स्टेटिक टीम के साथ-साथ अन्य टीम के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ बैठक करके उनके दायित्वों के संबंध में जानकारी दिया। उन्होने बताया कि निर्वाचन के दौरान नकदी, शराब, असामाजिक तत्वों की आवाजाही, हथियार तथा गोला बारूद के आवागमन के संबंध में सूचना प्राप्त होगी तो उडनदस्ता अविलम्ब उस स्थान पर पहुॅचेंगा। ऐसे किसी अपराध के संबंध में उडनदस्ता का पुलिस अधिकारी सामान को जब्त करेंगा, साक्ष्य एकत्र करेंगा, गवाह एवं पकड़े गये व्यक्तियों के बयान रिकार्ड करेंगा। ऐसे मामले को 24 घण्टे के भीतर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेंगा। उडनदस्ता द्वारा रिश्वत लेने या देने वालों के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज करायेंगा। बैठक में उन्होने सभी टीमों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट भेजने का प्रोफार्मा वितरित किया।
उन्होेने बताया कि एफआईआर की कापी रिटर्निंग आफिसर के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजा जायेंगा। उन्होने बताया कि यदि नकदी उपहार, शराब या मुफ्त भोजन वितरण या मतदाताओं को धमकाने की घटना स्थल पर उडनदस्ता शीघ्र नही पहुॅच सकता तो निकट के पुलिस थाने को सूचना देकर पुलिस टीम को मौके पर भेजा जायेंगा। बैठक में गठित टीमों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें।