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15 मार्च से शुरू हो रहे निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू

कबीर बस्ती न्यूजः

बस्ती: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उ0प्र0 के विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में 15 मार्च से शुरू हो रहे निर्वाचन के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दिया है। उन्होने बताया कि यह आचार संहिता निर्वाचन समाप्ति आगामी 16 अप्रैल तक लागू रहेंगी। इस दौरान कोई नयी नीति या कार्यक्रम शुरू नही किया जायेंगा। केन्द्रीय एवं राज्य मंत्रियों के दौरों पर प्रतिबंध रहेंगा। विशेष रूप से मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष सरकारी कार का उपयोग नही करेंगे।
उन्होने बताया कि एम.पी., एम.एल.ए., एम.एल.सी. द्वारा अपनी निधि से नये कार्य स्वीकृत नही करेंगे। आयोग द्वारा स्थानान्तरण पर पूरी तरह बैन लगाया गया हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए धन के प्रयोग एवं ब्लैकमनी को रोका जायेंगा। चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ मंत्रीगण बैठक नही कर सकेंगे। स्थानीय निकाय के नियमित बैठके भी नही होंगी। उन्होने बताया कि सार्वजनिक स्थल, मैदान, हेलीपैड, हवाई जहाज का केवल सत्ता दल द्वारा प्रयोग नही किया जायेंगा। पहले आओ – पहले पाओ के आधार पर सभी दलों और प्रत्याशियों को इसका प्रयोग करने की अनुमति होंगी।
उन्होने बताया कि विधान परिषद में विधानसभा की भॉति वाहनांे का प्रयोग अनुमति लेकर किया जायेंगा तथा प्रचार-प्रसार के दौरान वाहनों का नियंत्रित काफिला ही चल सकेंगा। मतदान के 48 घण्टे पूर्व सभी बाहरी व्यक्ति को मतदान क्षेत्र छोड़ना होंगा। प्रत्याशी द्वारा टीवी, चैनल, केबल, रेडियों तथा अन्य सोशल मीडिया पर पूर्व अनुमति लेकर मैटर का सत्यापन कराकर के ही प्रचार-प्रसार किया जा सकेंगा।
उन्होने बताया कि मतदाताओ को होटल, रिसार्ट या अन्य ऐसे स्थानो पर रखने की अनुमति नही होंगी। ऐसा पाये जाने पर आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों के साथ दण्डित किया जायेंगा।