लखनऊ: पुलिस के मनमानी पर हाईकोर्ट का पॉवर ब्रेक, डीजीपी को जारी करना पडा निर्देश
कबीर बस्ती न्यूज।
लखनऊ: डीजीपी डीएस चौहान ने मातहतों को निर्देश दिया है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के किसी आवेदक के पासपोर्ट आवेदन पत्र को निरस्त करने की संस्तुति न की जाए। इस बाबत हाल ही में जारी हाईकोर्ट के आदेश और पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर लिया जाए। पासपोर्ट आवेदन पत्रों का सत्यापन करने के दौरान इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। सत्यापन के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाए। आवेदक के संबंध में थाने के रिकॉर्ड में उपलब्ध समस्त सूचनाओं के आधार पर ही संस्तुति की जाए।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजमगढ़ निवासी बासु यादव ने स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट पर पासपोर्ट जारी नहीं करने की संस्तुति के विरोध में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को पासपाेर्ट सत्यापन को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए। स्थानीय पुलिस ने बासु यादव के खिलाफ दर्ज दो असंज्ञेय अपराध की वजह से पासपोर्ट जारी नहीं करने की संस्तुति की थी। जबकि दोनों मामलों की जांच नहीं हो रही थी। हाईकोर्ट ने माना कि इस आधार पर पासपोर्ट आवेदन निरस्त करने की संस्तुति नहीं की जा सकती है। साथ ही, डीजीपी को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का भी आदेश दिया था।