सरकारी देशी शराब के दुकान मे बिक रहा है जहर: 10 लोगों की मौत, 44 अस्पताल में भर्ती, 12 की हालत गंभीर
डीएम अमृत त्रिपाठी ने पांच लोगों की मौत की पुष्टि, दुकान को सील करके दो सेल्समैन को हिरासत में ले लिया
कबीर बस्ती न्यूजः
आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ जिले के अहरौला इलाके में जहरीली शराब पीने से सोमवार को 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक दर्जन से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से कुछ की आंख की रोशनी चली गई है। वहीं डीएम अमृत त्रिपाठी ने पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है। इन सभी लोगों ने गांव की सरकारी दुकान से खरीदकर देसी शराब पी थी। पुलिस ने दुकान को सील करके दो सेल्समैन को हिरासत में ले लिया है। वहीं मामले में आबकारी विभाग के तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उधर, थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है।
जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ की फूलपुर तहसील के माहुल नगर पंचायत में देसी शराब की सरकारी दुकान है। इस दुकान से रविवार रात कई ग्रामीणों ने शराब खरीदकर पी। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिवारीजनों ने इन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया, जहां सोमवार दोपहर तक एक-एक कर के 10 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों में भर्ती 15 लोगों की हालत गंभीर है।
मरने वालों में ये नाम शामिल
ग्रामीणों के मुताबिक जान गंवाने वालों में फेकू सोनकर (32), झब्बू (45), राम करन सोनकर (55), सतिराम (42), अच्छेलाल (40), विक्रमा बिंद (50), राम प्रीत यादव (55), बुद्धु (50) व पंचम (60) और एक अन्य शामिल हैं। इनमें से फेकू, अच्छेलाल, रामप्रति, विक्रमा और सतिराम के शवों का परिवारीजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना भी नहीं दी। ऐसे में इनकी मौत की वजह को लेकर संशय की स्थिति है।
इन पर गिरी गाज
लखनऊ में अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी ने बताया कि आबकारी विभाग के आजमगढ़ में निरीक्षक नीरज सिंह, सुमन कुमार पाण्डेय (आबकारी आरक्षक) और राजेंद्र प्रताप सिंह (आबकारी आरक्षक) को निलंबित किया गया है और इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।
थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति
जिलाधिकारी त्रिपाठी ने बताया कि थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है। इस मामले में दुकान के दो सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और दुकान का लाइसेंस जिसके नाम पर है, उसे गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। डीएम ने बताया कि जो भी लोग इस अवैध कृत्य में संलिप्त होंगे उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) व गैंगेस्टर कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।