Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
भाजपा की सरकार में उपेक्षित हैं विश्वकर्मा समाज के लोग-राम आसरे विश्वकर्मा 700 से अधिक वादकारियों ने सीएम को भेजा पत्र, त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए प्रभावी कार्रवाई कराने ... जयन्ती पर याद किये गये पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. चौधरी अजित सिंह कुपोषण और एनीमिया से बचाव के लिए कृमि मुक्ति की दवा का सेवन अनिवार्य-सीएमओ पूजन अर्चन के साथ भगवान श्रीराममय हुआ कैली का डायलसिस यूनिट योगी सरकार के जीरो टेलरेंस नीति पर खौलता पानी डाल रही है बस्ती पुलिस सम्पूर्ण समाधान दिवस में 98 मामलें में 06 का निस्तारण जेण्डर रेसियों बढाने के लिए घर-घर सर्वे करके भरवायें मतदाता फार्म: मण्डलायुक्त डीएम एसपी से मिले अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, संचालित योजनाओं पर चर्चा भाजपा नेता बलराम ने किया पब्लिक डायग्नोसिस सेन्टर के जांच की मांग

पेट्रोल पम्पों की जांच मे मिली गंभीर खामियां सीज, कार्रवाई के लिए लिखा आयल कम्पनी को पत्र

                मेसर्स कलहंस फिलिंग स्टेशन राजघाट हर्रैया, मेसर्स किसान सेवा केन्द्र डुहवा गौर पर हुई कार्रवाई
कबीर बस्ती न्यूज:

बस्ती: शासन के निर्देश पर रिटेल आउटलेट की जांच हेतु गठित टीम के द्वारा मेसर्स किसान सेवा केन्द्र डुहवा गौर बस्ती एवं मेसर्स कलहंस फिलिंग स्टेशन राजघाट हर्रैया बस्ती पेट्रोल पम्पों की जांच की गयी। उक्त जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने दी है।
उन्होने बताया है कि मेसर्स किसान सेवा केन्द्र डुहवा गौर बस्ती की जांच में पेट्रोल पर साइन बोर्ड प्रदर्शित नही मिला, हाई स्पीड डीजल लाइसेन्स प्रदर्शित नही पाया गया, अग्निशमन की व्यवस्था यथा रेत की बाल्टी आदि व्यवस्था उपलब्ध नही पायी गयी, मुफ्त हवा की व्यवस्था क्रियाशील नही पायी गयी, फर्स्ट एड बॉक्स व्यवस्थित नही पाया गया, वैलिड एड उपलब्ध नही पाया गया, शिकायत पंजिका उपलब्ध नही पायी गयी तथा डीजल स्टॉक की गणना अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत नही पायी गयी। रिटेल आउटलेट द्वारा शासनादेशों के प्राविधानो का उल्लंघन तथा एमडीजी के रूल का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन आदेश दिनांक-28.04.2022 के अनुक्रम में कार्यालय पत्र संख्या-144, दिनांक-28.04.2022 द्वारा मेसर्स किसान सेवा मेसर्स किसान सेवा केन्द्र डुहवा गौर बस्ती की आपूर्ति एवं बिक्री रोकते हुए पम्प पर लगे सभी क्रियाशील नाजिल को सील करा दिया गया है तथा ऑयल कम्पनी के स्तर से अग्रिम कार्यवाही कराये जाने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक/विक्रय प्रबन्धक आईओसीएल रिटेल को निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि मेसर्स कलहंस फिलिंग स्टेशन राजघाट हर्रैया बस्ती की जांच में पेट्रोल पर हाई स्पीड डीजल लाइसेन्स प्रदर्शित नही पाया गया, फर्स्ट एड बॉक्स व्यवस्थित नही पाया गया, वैलिड एड उपलब्ध नही पाया गया, रिटेल आउटलेट पर साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था बहुत खराब पायी गयी, रिटेल आउटलेट के परिसर गिट्टी रोडे़ युक्त पाया गया, पम्प पर सभी नाजिल क्रियाशील नही पाये गये तथा उससे सम्बन्धित शिकायत दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नही दिया गया। रिटेल आउटलेट द्वारा शासनादेशों के प्राविधानो का उल्लंघन तथा एमडीजी के रूल का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन आदेश दिनांक-28.04.2022 के अनुक्रम में कार्यालय पत्र संख्या-143, दिनांक-28.04.2022 द्वारा मेसर्स कलहंस फिलिंग स्टेशन राजघाट हर्रैया बस्ती की आपूर्ति एवं बिक्री रोकते हुए पम्प पर लगे क्रियाशील सभी नाजिल को सील करा दिया गया है तथा ऑयल कम्पनी के स्तर से अग्रिम कार्यवाही कराये जाने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक/विक्रय प्रबन्धक आईओसीएल रिटेल को निर्देश दिये गये है।
उल्लेखनीय है कि हिस्ट्रीशीटर महेश सिंह पुत्र सीताराम सिंह, निवासी ग्राम-डुहवा, थाना-गौर, जनपद-बस्ती, उम्र करीब 58 वर्ष (एच.एस. नम्बर 18 ए) का आपराधिक इतिहास थाना पैकोलिया में मुकदमा संख्या 94/78 धारा-147, 148, 149, 507, 232, 504, मुकदमा संख्या 237/78 धारा-395, 397, मुकदमा संख्या 243/83 धारा-147, 148, 149, 307, मुकदमा संख्या 2186 धारा-467, 468, 420, 471, मुकदमा संख्या 2286 धारा-25, 30 आर्म्श अधि0, मुकदमा संख्या 188/86 धारा-353, 506 दर्ज है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है।
उक्त के विरूद्ध मुकदमा संख्या छप्स्/91 धारा-120 रेलवे अधि0 जी.आर.पी. बस्ती में दर्ज है। मुकदमा संख्या 143/90 धारा-147, 148, 149, 504, 506, 323, मुकदमा संख्या 68/91 धारा-147, 148, 426, 504, 323, मुकदमा संख्या 70/91 धारा-147, 148, 149, 302, मुकदमा संख्या 70/91 धारा-147, 148, 307, 323, मुकदमा संख्या 100/91 धारा-147, 148, 352, मुकदमा संख्या 101/91 धारा-147, 148, 149, 307, मुकदमा संख्या 69/91 धारा-147, 148, 149, 307 थाना पैकोलिया में दर्ज है।
इसी प्रकार मुकदमा संख्या 141/91 धारा-147, 504, 506, मुकदमा संख्या 122/94 धारा-147, 148, 149, 307, 504, 323, मुकदमा संख्या 22/95 धारा-147, 148, 149, 352, 504, 506 आई.पी.सी. व 3(1)ग एस.सी./एस.टी., मुकदमा संख्या 116/95 धारा-3/4 गुण्डा अधि0, मुकदमा संख्या 1398/03 धारा-147, 323, 504, 506, 353, 332, 382 व 7 सी.एल.ए. एक्ट, मुकदमा संख्या 38/81 धारा-332, मुकदमा संख्या 369ए/06 धारा-147, 336, 332, 353, 427, 342, 504, 506 आई.पी.सी. व 3(1) ग एस.सी./एस.टी. एक्ट, मुकदमा संख्या 53/06 धारा-147, 148, 149, 307, 332, 353, 504, 506 तथा 7 सी.एल.ए. एक्ट, मुकदमा संख्या 03/11 धारा-419, 420, 467, 468, 471 व आयुक्त कार्यवेक्षक की धारा 30 का उल्लघंन , मुकदमा संख्या 100/21 धारा-364 व 3 (2)वी एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना पैकोलिया, जनपद बस्ती में दर्ज है।
उक्त के अलावा कब्जा किये गये अवैध सम्पत्ति में पेट्रोल पम्प ग्राम डुहवा एवं ढाबा तालाब के किनारे निर्मित तथा गौर बाजार के सरकारी जमीन में निर्मित 12 दुकाने, जोगिया चौराहा पर कौलशिया में भाई गणेश द्वारा निर्मित आलीशान मकान घर के सामने ग्राम डुहवा में खाली जमीन लगभग 05 बीघा (अनुमानित कीमत 05 करोड़ लगभग) शामिल है।