कैबिनेट बैठक में विभिन्न परियोजनाओं पर लगा कैबिनेट का मोहर
30 जून तक किए जाएंगे विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले
कबीर बस्ती न्यूज:
लखनऊ: प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्थानांतरण सत्र-2022-23 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी गई। समूह ख और ग के कार्मिकों का तबादला यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किया जाएगा।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि तबादला नीति के तहत एक ही जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे करने वाले समूह क और ख के अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। समूह क और ख के तबादले संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग व घ के संवर्गवार कार्मिकों के तबादले अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि समूह ग के कार्मिकों के पटल परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन को लेकर 13 मई, 2022 को जारी आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिक्त पदों को भरा जाएगा
बुंदेलखंड के सभी जिलों में रिक्त पदों पर तैनाती की जाएगी। इसी प्रकार तबादला नीति के जरिए भारत सरकार की ओर से घोषित आकांक्षी जिले सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली और सिद्धार्थनगर में भी रिक्त पदों को भरा जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग अब आबादी क्षेत्र में जमीन खरीद कर नया अस्पताल बना सकेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन अस्पताल के लिए दान करता है तो संबंधित अस्पताल का नामकरण उसके या उसके परिजन के नाम पर किया जा सकेगा। इस संबंध में नई नियमावली बनाई गई है। इस नियमावली को मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है।
प्रदेश में अब तक सरकारी अस्पतालों का निर्माण ग्राम समाज अथवा अन्य सरकारी जमीन पर किया जाता है। यह जमीन आबादी क्षेत्र से काफी दूर होती है। ऐसे में यहां चिकित्सक व चिकित्साकर्मी रहने से कतराते हैं। सुनसान इलाके में अस्पताल होने से उनकी सुरक्षा भी प्रभावित होती है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में यह बात सामने आई कि यदि आबादी क्षेत्र में अस्पताल रहे तो उसके रखरखाव व सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी और स्टॉफ भी रुकने से परहेज नहीं करेगा। इसके मद्देनजर स्वस्थ्य विभाग ने अस्पताल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं क्रय किए जाने के संबंध में नई नियमावली तैयार की है। इस नियमावली के तहत आबादी क्षेत्र में अब स्वास्थ्य विभाग जमीन खरीद कर अस्पताल बनवा सकेगा।
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