पीड़ित बालिका की जांच करने से मना करने पर महिला चिकित्सक को सीडब्लूसी ने किया तलब
कबीर बस्ती न्यूजः
बस्ती। नाबालिग पीड़ित बालिका की जांच पड़ताल करने से मना करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने महिला चिकित्सक से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कहा है बालिका के सर्वोच्च हित के साथ किसी को भी खिलवाड़ नही करने दिया जायेगा।
गौरतलब है कि लालगंज थाना की महिला आरक्षी अनिता यादव ने न्याय पीठ के समक्ष लिखित शिकायत किया है कि एक नाबालिग पीड़ित बालिका जो की गर्भवती है को लेकर वह महिला अस्पताल गई थी, और न्यायालयी कार्य की आवश्यकता एवम बालिका के स्वास्थ्य की जरूरत को देखते हुए अल्ट्रा साउंड करने को कहा, मौके पर उपस्थिति चिकित्सक डा ममता रानी ने बालिका की जांच करने तथा करने से मौखिक रूप से मना कर दिया गया। महिला आरक्षी ने न्याय पीठ के समक्ष कथन किया की चिकित्सक के द्वारा कहा गया की जांच कराना हो तो आम मरीजों की तरह पर्चा कटवा कर जांच करा लो, मेरे द्वारा यह सुविधा नही दी जायेगी। अल्ट्रा साउंड क्यों नहीं होगी महिला चिकित्सक के द्वारा इसका कारण भी नही बताया गया। न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया की शिकायत के अनुसार महिला चिकित्सक के द्वारा बालिका के मौलिक अधिकार के साथ ही,बाल अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है। इस सम्बंध में महिला चिकित्सक से स्पष्टीकरण 12 जनवरी तक देने का आदेश दिया गया है।