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नाबालिग की पिटाई पर सीडब्लूसी गंभीर, कोतवाल से मांगी आख्या

नाबालिग के सर्वोच्च हित के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं: प्रेरक मिश्रा

कबीर बस्ती न्यूजः

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मनहनडीह निवासी एक व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने कोतवाली पुलिस से मामले से संबंधित आख्या मांगी है। शिकायत है कि कोतवाली में नाबालिग की पिटाई कर उसका चालान कर दिया।
क्षेत्र के मनहनडीह ग्राम निवासी विनोद गुप्ता ने न्याय पीठ के समक्ष लिखित शिकायत की है कि उनके नाबालिग पुत्र को अस्पताल चौराहा स्थित चाय की दुकान से चौकी इंचार्ज अस्पताल चौराहा, चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस व तत्कालीन स्वाट टीम प्रभारी सफेद रंग की कार से कोतवाली लेकर चले गए। जब उन्होंने कोतवाली जाकर अपने बेटे के बारे में वार्ता की और बताया कि वह नाबालिग और निर्दोष है तो पुलिस वालों ने डांटकर भगा दिया। आरोप लगाया कि पुलिस ने किशोर को छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की। यही नहीं, किशोर का शैक्षिक प्रमाणपत्र देकर उसे नाबालिग बताया गया। प्रमाणपत्र को फाड़ कर फेंक दिया गया। बिना उसकी आयु का परीक्षण किए नाबालिग का चालान कर दिया गया, जिससे उसको जेल भेज दिया गया।

पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉ. संतोष श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता, मंजू त्रिपाठी ने कोतवाल, विवेचक एवं कोतवाली के बाल कल्याण अधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिया है कि मामले से संबंधित आख्या 10 फरवरी तक प्रस्तुत करें। न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि नाबालिग के सर्वोच्च हित के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है।