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23 की शाम 8.00 बजे से सोमवार को प्रातः 7.00 बजे तक लगाया जाएगा कोरोना कर्फ्यू

डीएम ने जारी किया गाइडलाईन, दिए कडाई से अनुपालन कराने के आदेश

बस्ती।  शुक्रवार 23 की शाम 8.00 बजे से सोमवार को प्रातः 7.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़े कार्मिक, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई कर्मी के अतिरिक्त किसी अन्य की आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन एवं फागिंग की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में 1000 रुपए तथा दूसरी बार में अधिकतम रू0 10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क लगाने की अनिवार्यता संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा। जनपद के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहा एवं बाजार में निरीक्षण करके मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के भीतर मनाया जाएगा। शनिवार एवं रविवार को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 तथा खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इन आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना होगा। अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस बीच में यदि कोई परीक्षा होती है तो उम्मीदवार अपना आईडी कार्ड पास के तौर पर अपने पास रखेंगे। राज्य परिवहन निगम की बसों में उपलब्ध सीट का 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि अपने परिचय पत्र के आधार पर कवरेज के लिए आ जा सकेंगे। सरकारी, निजी अस्पताल, सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि दो दिवसीय लॉकडाउन में बृहद औद्योगिक इकाइयों एवं सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग इकाइयों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। इससे जुड़े हुए किसी उद्यमी को आने जाने के लिए अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाइयों में कार्य के लिए आना-जाना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में समस्त औद्योगिक इकाइयों उद्यमियों एवं उद्यमी संगठन को अपने स्तर से सूचित किया जा रहा है। इस दौरान किसी भी प्रकार से औद्योगिक इकाइयों के कार्य प्रभावित ना हो, इस कारण आवागमन से संबंधित आदेश जारी किया गया है।।