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शान्ति व्यवस्था बिगाडने वाले दो पर लगा गुंडा एक्ट

शातिरों को चिन्हित कर लगातार कार्यवाही कर रही है छावनी पुलिस

कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती। जिले की छावनी पुलिस ने थाना क्षेत्र के संदल पुर निवासी बाबूराम पुत्र शिव प्रसाद व रवि शंकर दुबे पुत्र भगवत प्रसाद उर्फ लड्डू दुबे निवासी शम्भुपुर (खेमराज पुर ) के विरूद्व उत्तर प्रदेश गुंडा नियत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्यवाही की है।
छावनी पुलिस के अनुसार रवि शंकर दुबे के विरूद्व मुकामी थाने मे मु0अ0स0ं 75/09 धारा 325,323,504,506 आईपीसी, मु0अ0सं0 1031/14 धारा 325,323,504,506 आईपीसी, मु0अ0सं0
135/19 धारा 147,148,323,504,506 मु0अ0स0 304/20 धारा 325,323,504, व 188,51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, मुं0अ0सं0 117/21 धारा 147,148,352,504,506,427 व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, के तहत छावनी थाने में मुकदमा पंजीकृत है तथा इन सभी मुकदमो में रवि शंकर दुबे का नाम शामिल है।
क्या है गुंडा एक्ट –
कानून ब्यस्था सुदृढ़ बनाये रखने के लिए योगी सरकार ने गुंडा एक्ट में बदलाव करते हुए विधेयक पास किया जिसमे मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने का प्रावधान है. इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराधों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. गुंडा एक्ट में पकड़े गए अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी. इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी. नए प्रावधान के तहत पुलिस अपराधियों को 14 दिन के बजाय अधिकतम 60 दिन के लिए बंद कर सकती है. जब किसी ब्यक्ति द्रारा उसके
किये गए कार्य एवं आतंक से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ सूचना एवं गवाही देने की साहस नहीं जुटा पाता तथा समाज में भय का माहौल ब्याप्त होने लगता है और लगातार अपराध करता रहता है,तथा जब गंभीर धाराओं में कई ऐसे अपराध पुलिस के रिकॉड में दर्ज हो जाता है तब उस ब्यक्ति पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस उत्तर प्रदेश गुंडा नियत्रण अधिनियम 1970- के तहत कार्यवाही कर सकती है।