ई-प्राजीक्यूशन पोर्टल पर नियमित रूप से मुकदमों का विवरण अपलोड करने के निर्देश
कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती।उ0प्र0।
जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल नें ई-प्राजीक्यूशन पोर्टल पर नियमित रूप से मुकदमों का विवरण अपलोड करने के लिये सभी डी.जी.सी., ए.डी.जी.सी. तथा प्राजीक्यूशन अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रतिमाह पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर समीक्षा की जायेगी। उन्होंने सभी ए.डी.जी.सी. तथा प्राजीक्यूशन अधिकारियों का माहवार गवाहों का परीक्षण कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि दोनो कार्यों में कमी पाये जाने पर इस सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जायेगा।
उन्होंने ए.डी.एम. को निर्देशित किया कि डी.जी.सी. तथा ए.डी.जी.सी. के मासिक मानदेय का भुगतान एक सप्ताह में करायें। बैठक में डी.जी.सी., ए.डी.जी.सी. ने बताया था कि पिछले 06 माह से उनके मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी ने इसको गम्भीरता से लेते हुये भुगतान करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने इनके लिये कम्प्यूटर सिस्टम ठीक कराने, आउटसोर्सिंग पर एक कम्प्यूटर आपरेटर तैनात करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि गुण-दोष के आधार पर मुकदमों का निस्तारण सुनिश्चित करायें। माहवार प्राथमिकता वाले वादों की सूची तैयार करें तथा सुनिश्चित करें कि निर्धारित तिथि पर इनकी सुनवाई हो सके। उन्होंने कहा कि अन्तिम दौर की सुनवाई वाले मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाएं। बिजली विभाग के लम्बित लगभग 1800 मुकदमों में उपभोकता को समय से समन तामीला करायें। उन्होंने मुकदमों में गवाहों की उपस्थिति, फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा गैंगेस्टर एवं एन.डी.पी.एस. के मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा किया।
बैठक का संचालन संयुक्त निदेशक, अभियोजन सत्य प्रकाश ने किया। इसमें वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामेन्द्र मोहन मिश्र, डी.जी.सी. क्रिमिनल परिपूर्णानन्द पाण्डेय, ए.पी.ओ. ज्योत्सना दुबे, अजय गुप्ता, प्रज्ञानन्द पाण्डेय, पी.ओ. नीलिमा मिश्रा, संजय शुक्ला, राम मिलन यादव, सुधीर स्वरूप, पंकज गौतम, अशोक पाल, अमरेन्द्र पाण्डेय, ए.डी.जी.सी. आर.पी. पाण्डेय, जय गोविन्द सिंह, अजय प्रताप पाल, राम प्रकाश दुबे, देवान्द सिंह, वन्दना चौधरी, अरविन्द कुमार पाण्डेय, हयात मोहम्मद, एम.के. उपाध्याय, लाल अभय प्रसाद, एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।