100 कुंतल धान बेचने पर किसानों को भूमि सत्यापन से प्रदान की गई है छूट -डीएम
कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती।उ0प्र0।
शासन द्वारा 100 कुंतल धान बेचने पर किसानों को भूमि सत्यापन से छूट प्रदान की गई है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होने बताया कि धान की बिक्री के लिए कृषकगण खाद्य विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करा लें। उन्होंने बताया कि नाम मिसमैच होने पर संबंधित एसडीएम या तहसीलदार से नाम का सत्यापन कराना होगा। उन्होंने बताया कि किसान जनपद के किसी भी धान क्रय केंद्र पर अपना धान बेच सकेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में धान बेचने के लिए 122 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। 05 क्रय केन्द्र एजेन्सियों के माध्यम से सभी धान क्रय केन्द्र संचालित किए जायेंगे। खाद्य विभाग द्वारा 21, पी0सी0एफ0 द्वारा 78, यू0पी0 पी0सी0यू0 द्वारा 20, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 02 तथा मण्डी समिति द्वारा 01 धान क्रय केन्द्र स्थापित किया गया है। 1 नवंबर से इन सभी केंद्रों पर धान खरीद शुरू हो जाएगी। सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होने बताया है कि केन्द्र प्रभारियों को धान खरीद हेतु कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण देने के साथ ही ई-पास मशीन प्राप्त करा दी गयी है। धान खरीद की पूरी प्रक्रिया आनलाइन सम्पन्न होगी। धान क्रय केन्द्र पर किसानों की उपस्थिति एवं खरीद ई-पास मशीन पर अगूठे के स्कैन के आधार पर की जायेंगी।
उन्होने बताया कि जनपद में धान की फसल अच्छी हुयी है परन्तु कुछ दिन पहले तेज हवा एंव भारी वर्षा से कुछ क्षेत्रों में धान की फसल गिर गई है, जिसके कारण धान की गुणवत्ता प्रभावित हुयी है। ऐसी स्थिति में शासन को मानक में छूट देने हेतु पत्र भेजा गया है, जैसे ही इस संबंध में कोई छूट मिलती है, उससे किसानों को अवगत कराया जायेंगा।
उन्होंने बताया कि आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ही पंजीकरण हो सकेगा। आधार लिंक बैंक खाता में ही धान बेचने की धनराशि भेजी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि धान बेचते समय किसान स्वयं क्रय केंद्र पर उपस्थित रहे। किसी समस्या के निराकरण के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 या जनपद के कंट्रोल रूम नंबर 78395 65077 पर संपर्क कर सकते हैं।