2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: मामले में 38 दोषियों को सजा-ए-मौत, 11 को उम्रकैद ,28 अन्य बरी

सीरियल बम धमाकों में गई थी 56 लोगों की जान, 200 से अधिक लोग घायल हुए थे

कबीर बस्ती न्यूजः

नई दिल्ली: अहमदाबाद में 2008 के सीरियल बम धमाकों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने 18 फरवरी को यूएपीए और आईपीसी 302 के प्रावधानों के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने 11 अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। मृत्यु तक कारावास।

इससे पहले 8 फरवरी को, अदालत ने सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में 49 लोगों को दोषी ठहराया था, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।

70 मिनट के भीतर 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में कई स्थानों पर 22 बम विस्फोट हुए। मामले को हाल के वर्षों में सबसे लंबे आपराधिक परीक्षणों में से एक माना जाता है।

विशेष अदालत द्वारा लगभग 13 वर्षों तक चले मुकदमे के बाद, अदालत ने 8 फरवरी को 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य को बरी कर दिया। इस्लामिक आतंकी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी।

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