Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
स्वास्थ्य सेवाओं मे उत्कृष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किये गये डा0 अजय कुमार चौधरी बिना पीएनडीटी के जी.सी.अल्ट्रासाउंड सेन्टर संचालक चला रहा है स्वास्थ्य विभाग के सीने पर हथौडा अहिल्याबाई होलकर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीवन्त कर रहे हैं मोदी, योगी-डॉ. रमापति राम त्रिपाठी योजनाओं एवं चिकित्सीय सुविधाओं के संबंध में गुणात्मक सुधार लायें  अधिकारी- मण्डलायुक्त शिकायतों पर आकृति डायग्नोस्टिक सेन्टर सील, संचालक को थमाया नोटिश, हडकम्प रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने पर प्रसन्नताः व्यापारियों ने बांटी मिठाई महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की आयोग की सदस्या ने की सुनवाई एंटी रैबीज सीरम लगाये जाने को लेकर मण्डलीय कार्यशाला सम्पन्न विश्व हिन्दू महासंघ ने सौंपा ज्ञापन, गोहत्यारों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग एक देश एक चुनाव’ पर प्रबुद्ध समागम में चर्चा

कानपुर: इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुसीबतें बढीं, सोना तस्करी के आरोप मे दर्ज हुआ एक और मुकदमा

कबीर बस्ती न्यूजः

कानपुर: कानूनी मामले मे बुरे तरह फंस चुके इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुसीबतें कम होने का नाम नही ले रही हैं। विदेशी सोना बरामदगी के मामले में भी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) लखनऊ की टीम ने पीयूष को सोना तस्करी का आरोपी मानते हुए उस पर कस्टम एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

बुधवार को प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर पीयूष को 14 दिन न्यायिक हिरासत में रखने के लिए रिमांड मांगा गया। कोर्ट ने 29 मार्च तक के लिए रिमांड मंजूर कर लिया है।

डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) अहमदाबाद की टीम द्वारा इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित घर में दिसंबर माह में छापेमारी की गई थी।  इस दौरान 196.57 करोड़ की नगदी के साथ ही 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था। इन पर विदेशी मुहर लगी होने पर डीआरआई को जानकारी दी गई थी। 27 दिसंबर को यह सोना जांच के लिए डीआरआई के सुपुर्द कर दिया गया था।
कोर्ट की अनुमति लेकर डीआरआई की टीम ने जेल जाकर पीयूष से पूछताछ की थी। लेकिन पीयूष सोने की खरीद संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका था। उसने नगद रुपयों से सोना खरीदने की बात कही थी।

डीआरआई ने माना कि यह सोना पीयूष तस्करी के जरिये विदेश से भारत लाया है। कस्टम एक्ट के तहत सोने को सीज कर दिया गया और पीयूष को सोना तस्करी का आरोपी माना गया है। विशेष लोक अभियोजक अम्ब्रीष टंडन ने बताया कि मामले के विवेचक बद्रीश राय की ओर से कोर्ट में रिमांड अर्जी दी गई थी। पीयूष पर जो आरोप लगे हैं उसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है।