अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य: सीडीओ
कबीर बस्ती न्यूज:
बस्ती। भूजल का प्रयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उक्त जानकारी प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति ने दी है। उन्होंने बताया कि अपंजीकृत उपयोगकर्ताओं को जल दोहन के लिए दोषी पाये जाने पर 2 से 5 लाख रूपये का जुर्माना अथवा 6 माह से एक वर्ष का कारावास या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
उन्होंने जनपद के सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, होटल, लॉज, आवासीय कालोनी, डिजार्ट, निजी चिकित्सालय, सर्विस सेन्टर, मॉल, वाटर पार्क, आर0ओ0 प्लान्ट संचालित करने वाले स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल आवेदन करके अपनी संस्था का पंजीकरण करा लें तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। उन्होंने सीएमओ, उपायुक्त उद्योग तथा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि अपने से सम्बन्धित संस्थाओं का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। विस्तृत जानकारी के लिए सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल से सम्पर्क कर सकते हैं।