Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
सम्पूर्ण समाधान दिवस में 98 मामलें में 06 का निस्तारण जेण्डर रेसियों बढाने के लिए घर-घर सर्वे करके भरवायें मतदाता फार्म: मण्डलायुक्त डीएम एसपी से मिले अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, संचालित योजनाओं पर चर्चा भाजपा नेता बलराम ने किया पब्लिक डायग्नोसिस सेन्टर के जांच की मांग नये-नये प्रयोग एवं तकनीकों से जनपद के कृषकों को आच्छादित कर करें लाभान्वित: डा0 बिजेन्द्र सिंह माउंट कार्मल कॉलेज में छात्राओं ने धूमधाम से मनाया वार्षिक उत्सव मिलजुल कर भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की परंपरा को कायम रखने की अपील महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी पुलिस अस्पताल मे झांकने नही जाते हैं डाक्टर, हराम का उठाते हैं एक लाख रूपया महीना बस्ती के शशांक को नई दिल्ली में मिला आपदा फ़रिश्ता राष्ट्रीय सम्मान

ढाई लाख रूपये से अधिक के भुगतान पर जीएसटी जमा करना अनिवार्य: डीएम

कबीर बस्ती न्यूज।

बस्ती :  विभाग द्वारा ढाई लाख रूपये से अधिक का भुगतान एक वर्ष में करने पर जीएसटी जमा करना अनिवार्य है। शासन के इस निर्णय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने कहा कि माह की 10 तारीख तक जीएसटी ना जमा करने पर कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण, वितरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जुर्माना अदा करना होंगा। कलेक्टेªट सभागार में आहरण-वितरण अधिकारियों की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए उन्होने संतोष व्यक्त किया कि जिले में लगभग सभी विभागों ने जीएसटी में पंजीयन करा लिया है। इसमें 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामपंचायतें भी शामिल है परन्तु उनके द्वारा नियमित जीएसटी नही जमा किया जा रहा है। उन्होने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों से भी जीएसटी कटौती सुनिश्चित करायें।
उपायुक्त वाणिज्यकर उपेन्द्र यादव ने बताया कि जनपद में जीएसटी में सेवा क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक टीडीएस जमा हो रहा है, जिसमें सर्वाधिक योगदान अनुबंध पर कराये जा रहे कार्यो एवं परियोजनाओं का है। उन्होने बताया कि पूरे वित्तीय वर्ष में ढाई लाख रूपये से अधिक की धनराशि ठेकेदार/फर्म को भुगतान करने पर जीएसटी जमा करना अनिवार्य है। जीएसटी का निर्धारण अनुबंध की सम्पूर्ण धनराशि पर निर्भर करता है। यदि भुगतान कई बार में किया जाता है परन्तु धनराशि ढाई लाख रूपये से अधिक है तो जीएसटी की कटौती की जायेंगी। माह में किए गये भुगतान पर जीएसटी की धनराशि अगले माह की 10 तारीख तक पोर्टल के माध्यम से जमा किया जायेंगा।
उन्होने बताया कि पंजीयन के लिए विभागीय टैन तथा आहरण-वितरण अधिकारी का पैन नम्बर अनिवार्य है। इसके साथ ही मोबाइल नम्बर तथा वैद्य ई-मेल भी होना चाहिए। कार्यशाला में चार्टेड एकाउंडेन्ट अजीत चौधरी ने जीएसटी जमा करने के तौर तरीको पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला में मुख्य कोषाधिकारी अशोक प्रजापति, डीडीओ निर्मल द्विवेदी, उपायुक्त प्रभाकर सरोज, एसआईसी डा. एस.सी. कौशल, सीएमएस डा. पी.के. श्रीवास्तव, डा. रामप्रकाश, डिप्टी सीएमओ डा. जयसिंह, एसओसी हरीशचन्द्र, सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र वर्मा, एडी रेशम रितेश सिंह, एएमए विकास मिश्रा, आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी एंव विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।