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प्रवासियों के लिए प्रोटोकाल का निर्धारण, गाइड लाइन जारी

बस्ती। कोविड-19 के बढते संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने जनपद में आने वाले अन्य राज्यों से प्रवासियों के द्वारा संक्रमण न फैले, इस हेतु प्रोटोकाल का निर्धारण किया है। उन्होने कहा कि प्रवासियों के आगमन के पश्चात उनकी स्क्रीनिंग करायी जाय तथा किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर उन्हें क्वारेन्टाइन में रखा जाय। जाॅच करवाने के पश्चात यदि वह संक्रमित पाया जाता है, तो उसे यथावश्यक कोविड अस्पताल या घर पर आईसोलेट किया जाय। साथ ही जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नही पाये जाते है उन्हें 14 दिन के लिए होमक्वारेन्टाइन में रखा जायेगा एवं लक्षण विहीन व्यक्ति को 07 दिवस तक होमक्वारेन्टाइन रखा जायेंगा।
उन्होने कहा कि प्रत्येक प्रवासी की स्क्रीनिंग के साथ-साथ पता एवं मोबाइल नम्बर सहित लाइन लिस्टिंग भी तैयार किया जाय। साथ ही प्रवासी व्यक्तियों के जनपद में स्थापित क्वारेन्टाइन सेण्टर में आने पर प्रभारी द्वारा इन व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण अंकित करने हेतु अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर बनाये, जिसमें आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने गृह निवास को अवमुक्त किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज करें तथा प्रवासियों के हस्ताक्षर भी कराये। बिना पूर्ण विवरण प्राप्त किए किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से न जाने दें।
उन्होने कहा कि ऐसे व्यक्तियों जिनके घरों में होमक्वारेन्टाइन की व्यवस्था नही है, उन्हें इस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाय। उन्होने बताया कि ग्रामीण स्तर पर इस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन हेतु प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय अथवा अन्य विद्यालय भवन को क्वारेन्टाइन सेण्टर बनाया जाय, इसकेे लिए राजस्व व ग्राम्य विकास विभाग इन कार्यो को सुनिश्चित कराये।
उन्होने कहा कि सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति को सक्रिय किया जाय। कोविड-19 के बढते संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने जनपद में आने वाले अन्य राज्यों से प्रवासियों के द्वारा संक्रमण न फैले, इस हेतु प्रोटोकाल का निर्धारण किया है। उन्होने कहा कि प्रवासियों के आगमन के पश्चात उनकी स्क्रीनिंग करायी जाय तथा किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर उन्हें क्वारेन्टाइन में रखा जाय। जाॅच करवाने के पश्चात यदि वह संक्रमित पाया जाता है, तो उसे यथावश्यक कोविड अस्पताल या घर पर आईसोलेट किया जाय। साथ ही जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नही पाये जाते है उन्हें 14 दिन के लिए होमक्वारेन्टाइन में रखा जायेगा एवं लक्षण विहीन व्यक्ति को 07 दिवस तक होमक्वारेन्टाइन रखा जायेंगाबस्ती 15 अप्रैल 2021 सू०वि०, कोविड-19 के बढते संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने जनपद में आने वाले अन्य राज्यों से प्रवासियों के द्वारा संक्रमण न फैले, इस हेतु प्रोटोकाल का निर्धारण किया है। उन्होने कहा कि प्रवासियों के आगमन के पश्चात उनकी स्क्रीनिंग करायी जाय तथा किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर उन्हें क्वारेन्टाइन में रखा जाय। जाॅच करवाने के पश्चात यदि वह संक्रमित पाया जाता है, तो उसे यथावश्यक कोविड अस्पताल या घर पर आईसोलेट किया जाय। साथ ही जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नही पाये जाते है उन्हें 14 दिन के लिए होमक्वारेन्टाइन में रखा जायेगा एवं लक्षण विहीन व्यक्ति को 07 दिवस तक होमक्वारेन्टाइन रखा जायेंगा।
उन्होने कहा कि प्रत्येक प्रवासी की स्क्रीनिंग के साथ-साथ पता एवं मोबाइल नम्बर सहित लाइन लिस्टिंग भी तैयार किया जाय। साथ ही प्रवासी व्यक्तियों के जनपद में स्थापित क्वारेन्टाइन सेण्टर में आने पर प्रभारी द्वारा इन व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण अंकित करने हेतु अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर बनाये, जिसमें आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने गृह निवास को अवमुक्त किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज करें तथा प्रवासियों के हस्ताक्षर भी कराये। बिना पूर्ण विवरण प्राप्त किए किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से न जाने दें।
उन्होने कहा कि ऐसे व्यक्तियों जिनके घरों में होमक्वारेन्टाइन की व्यवस्था नही है, उन्हें इस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाय। उन्होने बताया कि ग्रामीण स्तर पर इस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन हेतु प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय अथवा अन्य विद्यालय भवन को क्वारेन्टाइन सेण्टर बनाया जाय, इसकेे लिए राजस्व व ग्राम्य विकास विभाग इन कार्यो को सुनिश्चित कराये।
उन्होने कहा कि सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति को सक्रिय किया जाय।
उन्होने कहा कि प्रत्येक प्रवासी की स्क्रीनिंग के साथ-साथ पता एवं मोबाइल नम्बर सहित लाइन लिस्टिंग भी तैयार किया जाय। साथ ही प्रवासी व्यक्तियों के जनपद में स्थापित क्वारेन्टाइन सेण्टर में आने पर प्रभारी द्वारा इन व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण अंकित करने हेतु अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर बनाये, जिसमें आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने गृह निवास को अवमुक्त किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज करें तथा प्रवासियों के हस्ताक्षर भी कराये। बिना पूर्ण विवरण प्राप्त किए किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से न जाने दें।
उन्होने कहा कि ऐसे व्यक्तियों जिनके घरों में होमक्वारेन्टाइन की व्यवस्था नही है, उन्हें इस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाय। उन्होने बताया कि ग्रामीण स्तर पर इस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन हेतु प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय अथवा अन्य विद्यालय भवन को क्वारेन्टाइन सेण्टर बनाया जाय, इसकेे लिए राजस्व व ग्राम्य विकास विभाग इन कार्यो को सुनिश्चित कराये।
उन्होने कहा कि सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति को सक्रिय किया जाय।