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मतदान के समय मतदाता को प्रस्तुत करना होगा अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र

कबीर बस्ती न्यूजः

बस्ती: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी निर्देश के क्रम में  विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त जानकारी जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दिया है। वे किसान डिग्री कालेज में पीठासीन अधिकारियों को सम्बोधित कर रही थी। उन्होने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होने बताया कि विकल्प के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार।
उन्होने बताया कि इपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान इपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे इपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो।
उन्होने बताया कि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी कार्मिक निर्वाचन डा. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि दृष्टिबाधित मतदाता को सहयोगी की अनुमति पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जायेंगी। सहयोगी मतदाता की उम्र 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। एक बार सहयोगी का कार्य करने के बाद दूसरे मतदाता के साथ उसको अनुमति नही दी जायेंगी। पीठासीन अधिकारी उस सहयोगी व्यक्ति से इस आशय का घोषणा निर्धारित प्रारूप पर लिया जायेंगा। जिला समन्वयक राजाशेर सिंह ने बताया कि 450 कर्मचारियों ने कोविड का बूस्टर डोज तीन दिनो में लगवाया है।
प्रशिक्षण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कर्मचारियों को दूर-दूर बैठाया गया था। टीकाकरण से छूटे हुए कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगवाने की व्यवस्था की गयी थी। जगह-जगह पर कोविड हेल्पडेस्क पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गयी थी। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के बाद सभी कर्मियों ने कमरों में जाकर ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन का हैंड्सऑन प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। परियोजना निदेशक कमलेश सोनी ने बताया कि डाकमत पत्र हेतु फार्म-12 एकत्र करने के लिए भी अलग काउंण्टर बनाया गया है।
इस दौरान उप निदेशक कृषि रक्षा राम बचन राम, प्रशिक्षण अधिकारी डा. विवेक, बीएसए जगदीश शुक्ला, डीआईओएस डीएस यादव, डीपीआरओ एसएस सिंह, देवेन्द्र उपस्थित रहें।