उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास

कबीर बस्ती न्यूज।

प्रयागराज: उमेश पाल अपहरण मामले में  प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले में अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था।

साबरमती वापस जाते समय चित्रकूट में पुलिस लाइन में अतीक अहमद ने कहा कि वह और उसका भाई अशरफ दोनों इस अपहरण के मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यह पूरा मामला फर्जी है। यह अपहरण भी फर्जी था और असली अपहरण यह नहीं था। इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं और हाईकोर्ट जाकर अपील करेंगे।

एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं।

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