कोविड-19 के बढते मामलों के दृष्टिगत जिला सत्र न्यायधीश ने जारी किये दिशा निर्देश
कोविड-19 के प्रकरणों के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए
जिला सत्र न्यायधीश ने दिशा निर्देश जारी किये
बस्ती। जिला न्यायाधीश विनोद कुमार ने कोविड-19 के बढते मामलों के दृष्टिगत निर्देश दिये कि सभी न्यायालय (न्यायाधिकरण सहित) सभी प्रकार के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य (मामलों में साक्ष्य अंकित करने के अतिरिक्त) प्रचलित प्राविधानों, नियमांे, दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों के क्रम में करेंगे। पीठासीन अधिकारी वाद के आधार पर साक्ष्य अंकित करने की अनुमति लेकर साक्ष्य अंकित कर सकेंगे।
उन्होने समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि वे न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य समाप्ति के उपरान्त तुरंत न्यायालय छोड दें। उन्होने कहा कि रिमांड एवं विचाराधीन बंदियों से संबंधित समस्त कार्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जित्सी साॅफ्टवेयर का व्यापक प्रयोग किया जा सकता है।
उन्होने कहा सभी पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान कम से कम वादकारी एवं अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहें तथा शारीरिक दूरी का पालन किया जाये। उन्होने कहा पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति को तब तक रोका नही जायेगा जब तक कि वह किसी बीमारी से ग्रस्त न हो लेकिन पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवेश पर निषेध कर सकते है अथवा यदि अधिवक्तागण द्वारा किसी बिंदु पर बहस में इंगित किया गया हो।
उन्होने जिला न्यायालय के प्रतिदिन सेनेटाइज किये जाने की व्यवस्था एवं न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा समस्त पीठासीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक क्षेत्र में एवं केन्द्रीय शासन व राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि 05542-245914 तथा 9335348447 हेल्प लाइन नम्बर पर फोन करके अधिवक्ता या वादकारी सहायता ले सकेंगे। उन्होने कहा कि न्यायालय कार्यवाही के दौरान पुरूष अधिवक्ता के सफेद शर्ट व हल्के रंग की पैंट व महिला अधिवक्ता के सौम्य परिधान पहनने की व्यवस्था रहेगी। समस्त न्यायिक अधिकारीगण को कोट/गाउन पहनने की छूट रहेगी। समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निर्णित वादों, प्रार्थना पत्रों की नियमित सूचना प्रशासनिक कार्यालय, जिला जजी में 04ः00 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी।