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सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दुरूपयोग करने वालों पर चला पूर्ति विभाग का चाबुक

कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती।उ0प्र0।

शासन एवं जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से माह सितम्बर, 2021 में प्रवर्तन कार्यो के अन्तर्गत निम्नवत् कार्यवाही की गयी है।

यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी एस.वी. सिंह ने बताया कि विकास खण्ड-सल्टौआ की ग्राम पंचायत-शिवपुर के उचित दर विक्रेता श्री रामलाल द्वारा खाद्यान्न वितरण में बरती गयी अनियमितता के दृष्टिगत उनकी दुकान का अनुबन्ध निलम्बनोंपरान्त निरस्त किया गया है। विकास खण्ड-कुदरहा की ग्राम पंचायत-सेल्हरा के उचित दर विक्रेता श्री गिरजा शंकर द्वारा खाद्यान्न वितरण में बरती गयी अनियमितता के दृष्टिगत उनकी दुकान का अनुबन्ध निलम्बनोंपरान्त निरस्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि विकास खण्ड-सदर की ग्राम पंचायत-देवरांव के उचित दर विक्रेता श्री लालजी द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने की गम्भीर अनियमितता पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन के क्रम में उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दुकान का अनुबन्ध निलम्बित किया गया है। जबकि विकास खण्ड-बहादुरपुर की ग्राम पंचायत-केंवचा के विक्रेता श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने के उपरान्त उनकी निलम्बित दुकान को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी सदर के स्तर से निरस्त कराया गया है।

श्री सिंह ने बताया कि विकास खण्ड-परसरामपुर की ग्राम पंचायत-छेरियापारा के विक्रेता श्रीमती सुरता देवी द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने दृष्टिगत उनकी दुकान के अनुबन्ध को जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी हर्रैया के स्तर से निलम्बित किया गया है। जबकि विकास खण्ड-विक्रमजोत की ग्राम पंचायत-पिपरीसंग्राम के विक्रेता श्रीमती मंजू देवी द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने दृष्टिगत उनकी दुकान के अनुबन्ध को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी हर्रैया के स्तर से निलम्बित किया गया है।

विकास खण्ड-रामनगर की ग्राम पंचायत-परसोहिया के उचित दर विक्रेता श्री सर्वजीत के स्तर से खाद्यान्न वितरण में बरती गयी अनियमितता के दृष्टिगत रू0-10000.00/- की प्रतिभूति की धनराशि शासन के पक्ष जब्त किये जाने की कार्यवाही उप जिलाधिकारी भानपुर के स्तर से की गयी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्डधारकों को खाद्यान्न की उपलब्धता पूर्ण मानक, मात्रा व मूल्य से अनुसार प्राप्त कराये जाने हेतु निरन्तर रूप से प्रवर्तन/निरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही करायी जा रही है। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुऐं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य से शिकायत कर सकते है।