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सूचना न देने पर अधिशासी अधिकारी पर 25 हजार रूपये अर्थदण्ड का आदेश

कबीर बस्ती न्यूज:

बस्ती। राज्य सूचना आयुक्त पीठ ने जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बभनान बाजार  द्वारा सूचना न दिये जाने पर 25 हजार रूपया दण्ड का आदेश दिया है। अर्थ दण्ड की वसूली उनके वेतन से कराये जाने हेतु संयुक्त रजिस्ट्रार सूचना आयोग ने जिलाधिकारी को भी पत्र भेजा है। नगर पंचायत बभनान निवासी राधेश्याम कमलापुरी ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बभनान बाजार से सूचना अधिकार के तहत 12 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी। नियत तिथि तक सूचना न मिलने पर उन्होने राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रकरण को रखा। राधेश्याम कमलापुरी के अनुसार आयोग ने अनेको बार  अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बभनान बाजार को समय दिया, सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया किन्तु उनके द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने और  आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत न होने पर राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल  ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बभनान बाजार  पर 25 हजार रूपया दण्ड का आदेश दिया है।