Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
वाह रे स्वास्थ्य विभागं........गोरखपुर लखनउ दिल्ली से अल्ट्रासाउंड करने प्रतिदिन बस्ती आते हैं कथित ... गैंगरेप के आरोपियों को नगर पुलिस दे रही है खुला संरक्षण नशेडियों व अपराधियों के आगे नतमस्तक हुई पुरानी बस्ती पुलिस, एक माह के बाद भी नही दर्ज हुआ मुकदमा मरीजों के जीवन के लिए वरदान साबित हो रहा है मरियम हार्ट एवं मल्टीस्पेशलटी हास्पिटल इंस्पेक्टर शांशक शेखर राय ने संभाला थाना पुरानी बस्ती का कार्यभार रेलवे स्टेशन पर लोगों से मारपीट करने वाले दो अराजक तत्व गिरफ्तार अराजकता व अपराध के आग मे झुलस रहा है बस्ती का रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर अवैध धन उगाही पर किया सवाल तो पत्रकार को मिली जान से मार देने की धमकी घारी मे टीनशेड के नीचे बिना पंजीकरण के चल रहा है कथित मेडिकल कालेज, तमाशबीन बना स्वास्थ्य प्रशासन सीएमओ का नटवरलाल स्टेनो अनिल चौधरी का कारनामाः 15 दिनो तक दबा कर बैठा रहा सीएमओ का जांच आदेश

गैर इरादतन हत्या के मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास

कबीर बस्ती न्यूज।

बस्ती। जिला जज कुलदीप सक्सेना ने गैर इरादतन हत्या के 11 साल पुराने मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी को 19 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर 1 वर्ष 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय, सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलेश कुमार चौधरी व आलोक सिंह ने अदालत में घटनाक्रम की जानकारी दी। कहा कि घटना 13 दिसंबर 2012 की है। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के सिसवा पांडेय निवासी अनिल कुमार ने थाना में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 13 दिसंबर को गांव के भगोले और भौगोलिक व उसके पुत्र जुग्गीलाल गुलाब व उसके पिता व झिनकान एकराय होकर शिकायतकर्ता के घर के लोगों को बुरी तरह से मार पीटे। इस मारपीट में शिकायतकर्ता के बड़े पिता राम जुगेश को गंभीर चोट आई। घर की महिलाओं को भी इन लोगों ने मारा पीटा। मारपीट के बाद चोटहिल जुगेश का लंबे समय तक इलाज चलता रहा। 3 मई 2013 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जुगेश की मृत्यु के बाद गैर इरादतन हत्या करने की धारा में भी आरोप तय किया गया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए दंडित किया है।