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ई- पेंशन सिस्टम पर पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए समय सारणी का निर्धारण

कबीर बस्ती न्यूज:

बस्ती: शासन द्वारा ई- पेंशन सिस्टम पर पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया है। उक्त जानकारी आत्म प्रकाश बाजपेई, संयुक्त निदेशक ,कोषागार एवं पेंशन, बस्ती मंडल ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष  जून माह में सेवा पुस्तिका पूर्ण करके सत्यापित किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के 8 माह पहले सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन किया जाएगा और किसी प्रकार की कमी को दूर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्त के 8 माह पूर्व नियुक्ति अधिकारी से जांच किया जाएगा, कि कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं। डी.डी.ओ. द्वारा 8 माह पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी कर्मचारी हेतु फार्म तैयार किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 7 माह पूर्व उपयुक्त सूचना की पूर्ति की जाएगी, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा 3 माह पूर्व अदेता प्रमाण पत्र (सेवा अवधि में) जारी किया जाएगा तथा कार्यालयाध्यक्ष एवं डी.डी.ओ. द्वारा 3 माह पूर्व पेंशन प्रपत्रो (क) सेवा पेंशन, (ख) पारिवारिक पेंशन का अग्रसारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कार्यालय अध्यक्ष एवं डी.डी.ओ. द्वारा मृत्यु के एक माह के अंदर प्रपत्र को भरा जाएगा। पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाले अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति के 21कार्य दिवस बाद परीक्षण एवं जांच किया जाएगा और कोई कमी पाई जाने पर उसे दूर करने के लिए विभाग को लिखा जाएगा। कार्यालय एवं डी.डी.ओ.द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात 15 कार्य दिवस में निराकरण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाले अधिकारी द्वारा शुद्ध किए गए प्रपत्रो के प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस  में पुनः परीक्षण/ निस्तारण किया जाएगा, तथा सेवानिवृत्त की संध्या तक पेंशन/ उपादान/ पेंशन के राशिकरण के भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। कोषाधिकारी द्वारा भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अंदर भुगतान किया जायेगा तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्त के 2 माह के अंदर रोके गए उपादान के निर्मुक्त किए जाने के लिए प्रपत्र 2 पर अदेयता प्रमाण पत्र का अग्रसारण किया जाएगा।