Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
सम्पूर्ण समाधान दिवस में 98 मामलें में 06 का निस्तारण जेण्डर रेसियों बढाने के लिए घर-घर सर्वे करके भरवायें मतदाता फार्म: मण्डलायुक्त डीएम एसपी से मिले अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, संचालित योजनाओं पर चर्चा भाजपा नेता बलराम ने किया पब्लिक डायग्नोसिस सेन्टर के जांच की मांग नये-नये प्रयोग एवं तकनीकों से जनपद के कृषकों को आच्छादित कर करें लाभान्वित: डा0 बिजेन्द्र सिंह माउंट कार्मल कॉलेज में छात्राओं ने धूमधाम से मनाया वार्षिक उत्सव मिलजुल कर भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की परंपरा को कायम रखने की अपील महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी पुलिस अस्पताल मे झांकने नही जाते हैं डाक्टर, हराम का उठाते हैं एक लाख रूपया महीना बस्ती के शशांक को नई दिल्ली में मिला आपदा फ़रिश्ता राष्ट्रीय सम्मान

पूर्व राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी करने  का आरोपी मदरसा शिक्षक मौलवी अख्तर हुसैन निलंबित

मदरसा दारुल उलूम अलिमिया जमदाशाही का मामला

निष्पक्ष जाँच के लिए संस्था अध्यक्ष ने दो सदस्यीय जाँच समिति गठित

कबीर बस्ती न्यूजः

बस्ती। मदरसे के छात्रों को भड़काने व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अबुल कलाम के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप में मदरसा दारुल उलूम अलिमिया जमदाशाही के प्रबंधक ने शिक्षक मौलवी अख्तर हुसैन को निलंबित कर दिया गया है। प्रबंधक ने निलंबन के उपरांत गंभीर आरोपों की जाँच के लिए दो सदस्यीय जाँच समिति का भी गठन किया है, जिसमें कहा गया है कि जाँच के उपरांत आरोप पत्र साक्ष्यों सहित अलग से दिया जायेगा।

मदरसा समिति के अध्यक्ष वसिउद्दीन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रबंधन समिति मदरसा दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही बस्ती के प्रस्ताव दिनांक 3 जनवरी 2023 में किये गये निर्णय के अनुसार  अख्तर हुसैन पुत्र इद्रीस निवासी (सहायक अध्यापक) मु-बिधियानी, पोस्ट- खलीलाबाद, जिला- संतकबीर नगर, देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के विरुद्ध अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, मदरसे के छात्रों, शिक्षकों व अन्य जिम्मेदारान के विरुद्ध भड़काने के गंभीर आरोप लगाए गये हैँ।

पत्र में कहा गया है कि अख्तर हुसैन के विरुद्ध अपराध संख्या- 356/ 2022 धारा-323, 504, 506, 505, (2) आईपीसी थाना-वाल्टरगंज, जिला बस्ती में मुकदमा दर्ज होने के उपरांत न्यायिक हिरासत में किये जाने तथा अपराध संख्या 324/21 धारा 323, 504, 506, आई.पी.सी तथा अपराध संख्या 478 / 2018 धारा 147, 148, 452, 336, 323, 504, 506,427, 34 आई.पी.सी थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला संतकबीर नगर में मुकदमा पंजीकृत होने के का मामला प्रकाश में आया कि, जिसके कारण अख्तर हुसैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

प्रबंध समिति ने अख्तर हुसैन के खिलाफ  निष्पक्ष जांच के लिए दो सदस्यीय जांच समिति बनाया गया कि, जिसमें हबीबुर्रहमान व  कुमैल अहमद को नामित किया जाता है। जांच के उपरांत आरोप पत्र साक्ष्यों सहित अलग से दिया जायेगा। पत्र की प्रति रजिस्ट्रार अरबी, फारसी बोर्ड लखनऊ, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वित्त एवं लेखा अधिकारी महोदय, वे. शि. परिषद्, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी , मुशाहिद रजा प्रबन्धक मदरसा दारुल उलूम अनीमिया जमदाशाही बस्ती, प्रधानाचार्य मदरसा दारुल उलूम अलीमिया जमदाशाही, बस्ती को सूचनार्थ भेजी गयी है।