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सदर विधायक के दो भाई सहित छह की जमानत अर्जी खारिज

कबीर बस्ती न्यूज:

बस्ती। बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख अपहरण कांड में बृहस्पतिवार को सत्र न्यायालय एमपी एमएलए की न्यायाधीश मीनू शर्मा ने सदर विधायक महेंद्र यादव के दो भाइयों सहित छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद चारों आरोपियों को जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कृष्ण मोहन उपाध्याय ने अदालत को बताया कि घटना 23 अक्तूबर 2021 की है। कलवारी थाना क्षेत्र महुरइया गांव निवासी ओम प्रकाश ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके बहनोई बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख रामकुमार निवासी बबुरहिया को सपा जिलाध्यक्ष व सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने सहयोगियों के साथ अपहरण कर एक मकान में बंधक बना लिया था। यह सूचना बहनोई रामकुमार ने मोबाइल फोन के जरिए दी।
इस मामले में ओमप्रकाश ने 17 मार्च को तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने इन सभी के खिलाफ अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने रामकुमार को भुअर निरंजनपुर स्थित मकान से छुड़ाया।
विवेचना के दौरान महेंद्र के अलावा भाई जितेंद्र यादव, अमरेंद्र यादव के अलावा विवेक कुमार शुक्ला उर्फ पिंटू तथा जय प्रकाश चौधरी, योगेंद्र और छोटू मिश्रा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। ये आरोपी न्यायालय से अंतरिम जमानत पर थे। न्यायालय में बृहस्पतिवार को चारों आरोपियों के पूरक जमानत की अर्जी दी गई। उस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अर्जी खारिज कर दी।