परिवार मे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर पूर्ति विभाग को दें सूचना अन्यथा बनेंगे कार्यवाही के भागीदार: डीएसओ
कबीर बस्ती न्यूजः
बस्ती: जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि प्रायः यह देखने में आता है कि कतिपय कार्डधारकों के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका नाम राशनकार्ड से डिलीट/निरस्त नही कराया जाता है तथा मृतक व्यक्ति का भी अवैधानिक ढ़ंग से खाद्यान्न अन्य सदस्यों के अंगूठे लगवाकर प्राप्त किया जाता रहता है। उन्होंने बताया कि शासकीय हित में जनसामान्य से अनुरोध है एवं सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्ड जिनके परिवार में किसी सदस्य (यूनिट) की मृत्यु हो गयी हो उनके नाम (यूनिट) को राशनकार्ड से हटाये जाने के सम्बन्ध में राशनकार्ड की मुखिया के आधारकार्ड की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति एवं मृत प्रमाण पत्र की प्रति को अपने आवेदन के साथ संलग्न कर सम्बन्धित तहसील आपूर्ति कार्यालय से निरस्त अनिवार्य रूप से करायें। इस प्रकार यूनिटों को निरस्त नही कराकर और उनका गलत ढ़ंग से राशन प्राप्त किया जाना और भविष्य में किसी जांच में इस प्रकार की स्थिति पाये जाने पर उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित उपभोक्ता का होगा।