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नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को लेकर निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

कबीर बस्ती न्यूज:

बस्ती : नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन कराने के लिए निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण कलेक्टेªट सभागार में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र ने सभी अधिकारियों से 05 सूत्र निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता, शुचिता तथा समयबद्धता से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होने नामांकन की बारीकियों को इंगित करते हुए नामांकन की जॉच एंव सिम्बल आवंटन पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।
जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के 01 नगरपालिका एवं 09 नगर पंचायत के कुल 168 वार्ड सदस्यों एवं 10 अध्यक्षों का निर्वाचन कराया जायेंगा। निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण की जानकारी विस्तार से जिला प्रशिक्षण अधिकारी विजय प्रताप यादव ने दिया। उन्होने बताया कि आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद सभी निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र की अधिसूचना जारी करेंगें। नामांकन पत्रों की बिक्री का व्योरा रजिस्टर मे मेनटेन करेंगे। नामांकन पत्रों को प्राप्त करने के बाद इसका डाटा आयोग की वेबसाइट पर उसी दिन अपलोड करेंगे। उन्होने बताया कि डाटा अपलोड करने वाले कम्प्यूटर आपरेटर की टेªनिंग 13 दिसम्बर को करायी जायेंगी।
उन्होने बताया कि अध्यक्ष पद का प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष तथा सदस्य की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दोनों पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। आयु के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र ही मान्य होंगा। कोई भी व्यक्ति एक पद के लिए चार नामांकन प्रस्तुत कर सकता है परन्तु जमानत राशि एक ही होंगी। कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी नगरनिकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है परन्तु प्रस्तावक को उसी वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि प्रत्याशी को संबंधित नगरनिकाय का एक वर्ष से अधिक का बकायेदार नही होना चाहिए।
उन्होने बताया कि निर्वाचन अधिकारी को लगातार नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। नामांकन पत्र लेते समय उसे उस पर समय डालना चाहिए। नामांकन अस्वीकृत करने का स्पष्ट कारण लिखना होंगा। नामांकन पत्र में किसी प्रकार की ओवरराईटिंग या कटिंग होने पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर अवश्य कराये। नामांकन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसे सुधार का अवसर अवश्य दिया जाय। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारीगण उपस्थित रहे।