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अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे आरोपीयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार


अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे आरोपीयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपीयों से दो 02 नग वाहन एवं कुल 04 नग भैंस एवं 05 नग भैंसा किया जप्त

भाटापरा शहर पुलि एवं पलारी पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही
आज दिनांक 04.12.2020 को मुखबीर से सूचना मिला कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जांजगीर जोंधरा की ओर वाहन टाटा 407 क्रमांक CG 04 JA 8560 एवं वाहन टाटा 407 क्र CG JB 7353 में मवेशियों को ठसाठस भरकर रायपुर नागपुर तरफ कत्लखाना ले जा रहे है कि सूचना पर थाना भाटापारा शहर प्रभारी श्री जितेन्द्र यादव प्रशिक्षू (IPS) की टीम एवं थाना प्रभारी पलारी निरीक्षक सी.आर. चंद्रा की टीम द्वारा गवाहों के साथ बस स्टैंड पलारी मेन रोड रोड में घेराबंदी किया गया था, उक्त वाहन टाटा 407 क्र CG 04 JA 8560 को रोककर चेक किया गया, जिसमें दो भैंस, तीन नग भैंसा कुल पांच नग मवेशी इसी प्रकार वाहन टाटा 407 क्र CG JB 7353 को चेक करने पर दो नग भैंस तथा दो भैंसा बिना चारा पानी भरे मिला दोनों वाहनों के चालक को उक्त मवेशीयों को ले जाने के संबंध में दस्तावेज दिखाने के लिये बोला गया जिन्होने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, जिस पर आरोपी चालक सैय्यद हुसैन अली पिता सैय्यद शेरू मिया निवासी सरोना रायपुर से टाटा 407 क्रमांक CG 04 JA 8560 किमती 4,00,000 रू एवं उक्त वाहन में भरे पांच नग मवेशी मिती 50,000 रू एवं आरोपी चालक शकील शाह पिता रमजान शाह निवासी मोवा रायपुर से वाहन टाटा 407 क्र CG JB 7353 किमती 2,00,000 रू एवं चार नग मवेशी किमती 40,000 रू को जप्त किया जाकर आरोपीयों के विरूद्ध क्रमश: अपराध क्रमांक 462/20, 463/20 धारा 4,6,10 छ0ग0 कृषिक पशु परि. अधि. 2004, 11(1) घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । जप्त मवेशियों का पशु चिकित्सक से मुलाहिजा कराकर गौशाला वटगन में देखरेख हेतु रखा गया है । उक्त वाहनों के वाहन स्वामी की पतासाजी किया जा रहा है ।
संपूर्ण कार्यवाही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आई के एलेसेला, अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमति निवेदिता पाल, उप पुलिस अधीक्ष्क श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना भाटापारा शहर प्रभारी श्री जितेन्द्र यादव प्रशिक्षू (IPS),निरीक्षक सी आर चंद्रा थाना प्रभारी पलारी, प्रआर नवीन शुक्ला, आरक्षक विजेन्द्र निराला,अश्वनी बंजारे, ईश्वर ज्योति, विरेन्द्र साहू, सुमीत स्वरूप मिश्रा के द्वारा किया गया है ।
नाम आरोपी
1. सैय्यद हुसैन अली पिता सैय्यद शेरू मिया निवासी सरोना रायपुर
2. शकील शाह पिता रमजान शाह निवासी मोवा रायपुर