ब्रेकिंग न्यूज़
वाह रे स्वास्थ्य विभागं........गोरखपुर लखनउ दिल्ली से अल्ट्रासाउंड करने प्रतिदिन बस्ती आते हैं कथित ... गैंगरेप के आरोपियों को नगर पुलिस दे रही है खुला संरक्षण नशेडियों व अपराधियों के आगे नतमस्तक हुई पुरानी बस्ती पुलिस, एक माह के बाद भी नही दर्ज हुआ मुकदमा मरीजों के जीवन के लिए वरदान साबित हो रहा है मरियम हार्ट एवं मल्टीस्पेशलटी हास्पिटल इंस्पेक्टर शांशक शेखर राय ने संभाला थाना पुरानी बस्ती का कार्यभार रेलवे स्टेशन पर लोगों से मारपीट करने वाले दो अराजक तत्व गिरफ्तार अराजकता व अपराध के आग मे झुलस रहा है बस्ती का रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर अवैध धन उगाही पर किया सवाल तो पत्रकार को मिली जान से मार देने की धमकी घारी मे टीनशेड के नीचे बिना पंजीकरण के चल रहा है कथित मेडिकल कालेज, तमाशबीन बना स्वास्थ्य प्रशासन सीएमओ का नटवरलाल स्टेनो अनिल चौधरी का कारनामाः 15 दिनो तक दबा कर बैठा रहा सीएमओ का जांच आदेश

बलात्कार के दोषी अभियुक्त को मिली 14 वर्ष की सश्रम कारावास सजा, 30 हजार रुपये अर्थ दण्ड

कबीर बस्ती न्यूज,बस्ती।उ0प्र0।

ऑपरेशन शिकन्जा में चयनित मु00सं0 313/ 2018 धारा 376, 306 भा00संव धारा 4 पाक्सो एक्ट का मॉनिटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 26.11.2021 को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) जनपद बस्ती द्वारा थाना कलवारी जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु00सं0 313/2018 धारा 376, 306 भा00संव धारा 4 पाक्सो एक्ट के मामले दोषसिद्ध अभियुक्त चंद्रेश पुत्र सीताराम निवासी फूलपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती के विरुद्ध थाना कलवारी जनपद बस्ती को उक्त अपराध में 14 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।