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नगर निकाय सामान्य निर्वाचन में अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्रो का मूल्य निर्धारित

कबीर बस्ती न्यूज:

बस्ती : नगर निकाय सामान्य निर्वाचन में नगर पालिका के अनारक्षित अध्यक्ष के लिए रू0 500 तथा आरक्षित का रूपया 250 नामांकन पत्र का मूल्य निर्धारित है। अनारक्षित नगर पंचायत के लिए रूपया 250 तथा आरक्षित के लिए रू0 125 है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि नगर पालिका परिषद के सदस्य के लिए अनारक्षित का रू0 200 तथा आरक्षित के लिए रू0 100 एवं नगर पंचायत का अनारक्षित का रू0 100 तथा आरक्षित का रू0 50 नामांकन पत्र का मूल्य है। उन्होने बताया कि सभी पदों के समस्त वर्ग हेतु सफेद रंग का नामांकन पत्र दिया जायेंगा।
उन्होने बताया कि आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग तथा महिला सम्मिलित है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा अनारक्षित पद पर नामांकन करने पर भी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित नामांकन पत्र का मूल्य लिया जायेंगा।
उन्होने बताया कि नगरपालिका के अनारक्षित अध्यक्ष के लिए रू0 8000 तथा आरक्षित का रूपया 4000 जमानत राशि जमा करनी होगी। अनारक्षित नगर पंचायत के लिए रूपया 5000 तथा आरक्षित के लिए रू0 2500 की जमानत राशि जमा करनी होगी। उन्होने बताया कि नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत के सदस्य पद के लिए अनारक्षित का रू0 2000 तथा आरक्षित के लिए रू0 1000 जमानत राशि जमा करनी होंगी। उन्होने बताया कि किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 04 नामांकन पत्र खरीदकर भरे जा सकते है परन्तु उम्मीदवार द्वारा जमानत की राशि एक बार ही जमा करनी होंगी।
उन्होने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए रू0 09 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए रू0 2.5 लाख, नगरपालिका सदस्य के लिए रू0 02 लाख तथा सदस्य नगरपंचायत के लिए रू0 50 हजार अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।
उन्होने बताया कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ निर्वाचक नामावली की छायाप्रति, आयु प्रमाण पत्र, उम्मीदवार एवं प्रस्तावक की फोटो, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र, जमानत धनराशि की रसीद, जाति प्रमाण पत्र, अपराध एवं सम्मपत्ति का विवरण, राजनैतिक दल का प्रत्याशी होने पर प्रारूप 07क एंव 07ख मूल रूप में प्रस्तुत करना होंगा।
उन्होने बताया कि नगरपालिका/नगरपंचायत के अध्यक्ष पद का प्रस्तावक निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है परन्तु सदस्य पद के लिए प्रस्तावक उसी वार्ड का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष तथा सदस्य पद के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। कोई मतदाता एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक नही हो सकता। किसी राजनैतिक दल के उम्मीदवार का प्रारूप 7क एंव 7ख फैक्स, फोटोकापी या मुहर हस्ताक्षर मान्य नही होगा।