Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
स्वास्थ्य सेवाओं मे उत्कृष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किये गये डा0 अजय कुमार चौधरी बिना पीएनडीटी के जी.सी.अल्ट्रासाउंड सेन्टर संचालक चला रहा है स्वास्थ्य विभाग के सीने पर हथौडा अहिल्याबाई होलकर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीवन्त कर रहे हैं मोदी, योगी-डॉ. रमापति राम त्रिपाठी योजनाओं एवं चिकित्सीय सुविधाओं के संबंध में गुणात्मक सुधार लायें  अधिकारी- मण्डलायुक्त शिकायतों पर आकृति डायग्नोस्टिक सेन्टर सील, संचालक को थमाया नोटिश, हडकम्प रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने पर प्रसन्नताः व्यापारियों ने बांटी मिठाई महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की आयोग की सदस्या ने की सुनवाई एंटी रैबीज सीरम लगाये जाने को लेकर मण्डलीय कार्यशाला सम्पन्न विश्व हिन्दू महासंघ ने सौंपा ज्ञापन, गोहत्यारों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग एक देश एक चुनाव’ पर प्रबुद्ध समागम में चर्चा

प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में 3 महिलाओं सहित 9 लोगों की जमानत अर्जी खारिज

कबीर बस्ती न्यूज।

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार श्रीवास्तव ने प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में 3 महिलाओं सहित 9 लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में 7 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णनंद पांडेय व एडीजीसी जय गोविंद सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र नाथ दुबे ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया। कहा कि नगर थाना क्षेत्र के नगर खास गांव में दो परिवारों के बीच में जमीनी रंजिश थी। मुकदमे के वादी मो. काशिम ने थाना नगर में तहरीर देकर कहा कि 19 जून 2022 को समय शाम 4 बजे बजे उसके पट्टीदार सकीना, मो. आलम, मो. नियाज, मो. अनस, साजू उर्फ कलाम, शबनम बानो, मो. सरफराज, यासमीन व ताहिर अली एक राय होकर पारिवारिक विवाद को लेकर गाली देते हुए लाठी डंडा लात मुक्का से मारने पीटने लगे। बीच बचाने करने आई शिकायतकर्ता की बहन शाहिदा खातून, शमा खातून, मु.ख्सरा खातून, गुड़िया उर्फ शोएबा खातून को भी मारा पीटा। मुख्सरा खातून व सोयबा खातून की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मु.ख्सरा खातून को प्राणघातक चोट आई है। जबकि सोयबा खातून का दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी 9 आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।